सदन में उपस्थित समितियों के प्रतिवेदनों में अनुशंसित बिन्दुओं से संबंधित कागज पत्रों की जांच करना।
(2)
समितियों के प्रतिवेदनों में की गई अनुशंसाओं का कार्यान्वयन करवाना।
(3)
सदन की भावना के अनुरूप आसन से दिए गए निर्देशों एवं किसी मामले से संबंधित संचिका के अवलोकन करने की घोषणा के बाद अवलोकन के पश्चात संचिका पर दिए गए मंतव्यों का कार्यान्वयन करना।
(4)
समिति के प्रतिवेदनों में अनुशंसित बिन्दुओं के संबंध में अन्य कोई आवश्यक कार्य, जिसे समिति उचित समझे, उस पर विचार-विमर्श करना एवं समुचित कार्रवाई हेतु अनुशंसा करना।
(5)
आसन से दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन संबंधी प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति द्वारा तीन महीनों पर समर्पित किया जाए।
बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के विधान परिषद् की समितियों के कार्य-संचालन संबंधी सामान्य नियम जिनका उपबंध इस समिति की नियमावली में नहीं है, लागू होंगें।