एक प्रत्यायुक्त विधान समिति इस बात की छानबीन करने और सदन को प्रतिवेदित करने के लिए होगी कि संविधान द्वारा प्रदत्त या विधानमंडल द्वारा प्रत्यायुक्त विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि बनाने के अधिकार का प्रयोग ऐसे प्रत्यायोजन के अंतर्गत उचित रूप से किया जाता है या नहीं।
प्रत्यायुक्त विधान समिति बिहार सरकार से सम्पर्क स्थापित कर इस बात को भी देखेगी कि संविधान द्वारा प्रदत्त या विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत विनियम, नियम, उप-नियम और उप-विधि बनाने का जो प्रावधान है, उसका पालन छह माह के अन्दर किया जाए अन्यथा प्रत्यायुक्त विधान समिति पारित अधिनियम के अंतर्गत छह माह के अन्दर विनियम, नियम, उप-नियम और उप-विधि के न बनने के संबंध में सदन को प्रतिवेदित करेगी।